बुधवार, 21 जनवरी 2026

सवर्ण विरोधी भाजपा

मित्रों, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 लागू कर दिया है. इसे लेकर विवाद पैदा हो रहा है. जैसे-जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम हो रहा है, त्यों-त्यों भारत के सवर्णों में नाराजगी दिखने लगी है. इस नियम में ओबीसी को SC/ST के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी पैदा हो गई है. वो इस गाइडलाइंस को एकतरफा बता रहे हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि इसका जमकर दुरुपयोग किया जाएगा. ये गाइडलाइंस 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी कॉलेज, युनिवर्सिटियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू भी हो गए हैं. दरअसल इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल तो कम होगा लेकिन इससे बदला लेने की कार्रवाई ज्यादा होगी यानि दुरुपयोग खूब हो सकता है. मित्रों, संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन हैं. इस समिति यूजीसी को सिफारिशें दीं, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिसक्रिमिनेशन में शामिल किया जाए. ओबीसी को यूजीसी के ड्राफ्ट में नहीं रखा गया था. साथ ही ये सिफारिश भी दी कि Equity Committee में SC/ST/OBC से आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो. डिसेबिलिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार में शामिल किया जाए. अन्य बदलावों में discriminatory practices की लिस्ट और पब्लिक डिस्क्लोजर की सिफारिश की. इन सिफारिशों के बाद UGC ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया- जैसे OBC को शामिल करना और फॉल्स कंप्लेंट पर जुर्माने का प्रावधान हटाना. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने OBC को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे फाइनल गाइडलाइंस प्रभावित हुईं. मित्रों,जब यूजीसी के ड्राफ्ट में OBC को बाहर रखा गया तो उसकी आलोचना हुई; अब शामिल करने से सामान्य वर्ग के छात्र इसे “दूसरा SC/ST एक्ट” बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध काफी तेज है, जो इसे असंतुलित बता रहे हैं. झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान हटाने से भी चिंता बढ़ी है. सवर्णों का मानना है कि ये नियम उन्हें पहले से दबाने वाला मानकर पहले से दोषी ठहराते हैं, जबकि SC/ST/OBC को पहले से ही “ओप्रेस्ड” यानि पीड़ित मा्न लिया गया है. अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जाति-आधारित भेदभाव का शिकार होता है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है. झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा है. कुछ इसे आरक्षण की तरह एकतरफा पॉलिसी बता रहे हैं. मित्रों, इस नियम के अनुसार हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी गठन करना जरूरी होगा, जिसमें OBC, SC, ST, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. शिकायत पर 24 घंटे में प्राइमरी कार्रवाई करनी होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी. यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 में भेदभाव स्पष्ट रूप से SC/ST/OBC के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव है. सामान्य भेदभाव की व्यापक परिभाषा में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता पर अनुचित व्यवहार भी शामिल है. यानि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर कोई भी स्पष्ट या निहित अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपाती व्यवहार इसमें शामिल होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान को डिग्री देने से रोकना या अनुदान बंद करना संभव है. यानि यूजीसी उसकी मान्यता ही खत्म कर सकता है. संस्थानों को इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें SC, ST, OBC, PwD और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. जाति-आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो SC, ST और OBC के सदस्यों के खिलाफ होता है. शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन और सख्त समय-सीमा होगी. शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी. 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी. उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है, या UGC फंडिंग रोक सकती है. ड्राफ्ट गाइडलाइंस फरवरी 2025 में जारी हुईं. फाइनल नियम 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुए. कुल प्रोसेस में लगभग 11 महीने (करीब 330 दिन) लगे, जिसमें पब्लिक फीडबैक, विरोध और संसदीय समिति की रिव्यू शामिल थे. UGC के नए नियमों के तहत जातिगत भेदभाव की शिकायत मिलने पर इक्विटी कमेटी जांच करेगी. संस्थान प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी. आरोपी छात्र पर संस्थागत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जैसे चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन. शिकायत ऑनलाइन, लिखित, ईमेल या 24×7 इक्विटी हेल्पलाइन से दर्ज हो सकती है. कमेटी शिकायत मिलते ही जल्द बैठक करेगी; गंभीर मामलों में पुलिस को सूचित किया जाएगा. निर्णय से असंतुष्ट पक्ष 30 दिनों में ऑम्बड्सपर्सन को अपील कर सकता है. हल्के मामलों में परामर्श या चेतावनी मिलेगी. गंभीर मामलों में छात्रावास/होस्टल से हटाना, परीक्षा से वंचित करना या संस्थान से निकालना जैसी कार्रवाई हो सकती है. संस्थान सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखेंगे. मित्रों, इससे पहले मोदी सरकार द्वारा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018) मूल 1989 के कानून को मजबूत करने के लिए लाया गया था, जिसने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (जिसमें गिरफ्तारी के लिए अग्रिम जांच और अनुमोदन की आवश्यकता थी) को पलट दिया, और इसमें पीड़ित/गवाह सुरक्षा के लिए नए प्रावधान जोड़े गए, जिससे तत्काल गिरफ्तारी और मामलों के त्वरित निपटारे के प्रावधान बहाल हुए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश ए.के. गोयल की बेंच) ने एक फैसले में SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए अग्रिम जांच और अनुमोदन की आवश्यकता बताई थी. वास्तव में २०१८ में संशोधित एससीएसटी एक्ट १९१८ के रौलेट एक्ट से भी ज्यादा सख्त और काला कानून है. फिर इसका दुरुपयोग भी जमकर हो रहा है. न सिर्फ इसके द्वारा सवर्णों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं बल्कि इसके द्वारा जमकर पैसा भी कमाया जा रहा है मुआवजे के रूप में. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार एससी एसटी एक्ट के आजकल 90% केस फर्जी होते हैं। इसमें पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की मिलीभगत होती है और सिर्फ धन उगाही के काम में आती है। मित्रों, अभी २० जनवरी, २०२६ को दिए अपने एक निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाले को केवल अपमानजनक शब्द बोलने या गाली-गलौज करना स्वत: ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं बन सकता. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करने पर एससी एसटी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे. मित्रों, दिल्ली में 30 अप्रैल 2025 को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें जाति जनगणना को अहम माना जा रहा है. केंद्र सरकार ने फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा. लेकिन उसके बाद जातिगत जनगणना की रिपोर्टों का होगा क्या? क्या इसको ढाल बनाकर राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर आरक्षण की सीमा को बढाकर ८०-९० प्रतिशत नहीं कर दिया जाएगा? मित्रों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जाती एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगार इस समय सवर्ण जाति के लोग हैं. बावजूद इसके न तो सवर्णों के हित के लिए एक पॉलिसी सरकार बनाएगी और न ही सवर्ण जाति के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा करेगी. सरकार की हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बेरोज़गारी की दर विभिन्न जातियों में इस प्रकार है: अनुसूचित जाति (SC): 3.3%; अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 3.1%; अनुसूचित जनजाति (ST): 1.9%; सवर्ण वर्ग (General Category): 3.8%। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सवर्ण वर्ग में बेरोज़गारी की दर अन्य वर्गों की तुलना में अधिक है। हालांकि, इस पर समाज में व्यापक चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया और राजनीतिक दल सवर्णों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि यह इस वर्ग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार न सिर्फ कोचिंग और स्कॉलरशिप में भेदभाव करती है बल्कि बिजनेस करने के लिए लोन देने में भी भेदभाव करती है. यकीन मानिए अगले दस सालों में सवर्णों में यह बेरोजगारी दर 10% को छू जाएगी. मित्रों, अंत में मैं इन काव्य पंक्तियों के द्वारा एक सामान्य सवर्ण के दर्द को आपलोगों के सामने रखना चाहता हूँ राष्ट्रवाद का झोला टंगे मैं सवर्ण बेचारा आवारा हूँ, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ, कांग्रेस ने दर्द दिए तब हमने कमल को चुना, किन्तु जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल बिना, इतने दिन तक भक्ति की फिर भी मोदी का मारा हूँ, वोट बैंक की राजनीति में मैं सवर्ण बेचारा हूँ.

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