गुरुवार, 11 अप्रैल 2013

गरीब सवर्णों को भी मिले आरक्षण

मित्रों,मैं अपने बहुत पहले लिखे एक आलेख गरीबी जाति नहीं देखती जनाब में इस विषय पर विस्तार से विचार कर चुका हूँ कि भारत में गरीबी सर्वव्यापी है। अगर एक चमार गरीब है तो एक राजपूत भी गरीब है अर्थात् न तो गरीबों की कोई खास जाति होती है और न ही गरीबी की ही।
              मित्रों,पिछले दो दशकों से भारत में और बिहार में भी सरकारी नौकरियों में 50 % आरक्षण लागू है। अगर बैकलॉग हुआ तो नियुक्ति विशेष में आरक्षण इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतना ही नहीं आजकल अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी संख्या में, बिहार में तो आधी से भी ज्यादा पर पिछड़े और दलित वर्गों के उम्मीदवार ही काबिज हो जाते हैं। अब आप ही बताईए कि जो अवर्ण उम्मीदवार सवर्ण उम्मीदवारों से भी ज्यादा मेधावी,योग्य और सक्षम हैं उनको आरक्षण की आवश्यकता ही क्या है?
               मित्रों,बाद में बिहार सरकार ने ग्राम-पंचायतों में भी अति-पिछड़ी और दलित जातियों को आरक्षण दे दिया जिससे बहुत से पंचायतों में लोकतंत्र के लिए हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि लोकतंत्र संख्या-बल पर चलता है परन्तु बिहार में आपको ऐसे पंचायत भी मिल जाएंगे जहाँ दो-चार घर ही हरिजन हैं फिर भी वे ही पंचायत के मुखिया,सरपंच आदि सबकुछ हैं। यह लोकतंत्र और बहुमत के सिद्धांतों के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि वो जातीय आधार पर पंचायतों में लागू अतार्किक आरक्षण को समाप्त करे,लिंग आधारित आरक्षण को वो चाहे तो जारी रख सकती है। हाँ,अगर पंचायतों में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण करना हो तो ऐसा जरूर किया जा सकता है।
              मित्रों,कदाचित् हमारे राजनेताओं द्वारा ऐसा मान लिया गया है कि सिर्फ पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों-जनजातियों में ही गरीबी है। हालाँकि बीपीएल सूची चीख-चीख कर यह सच्चाई बयान कर रही है कि बिहार के कम-से-कम 90 % सवर्ण भी गरीब हैं। फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ?
                 मित्रों,जब बिहार में 2010 में विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था तब सत्ता और विपक्ष दोनों ही से संबंधित दलों ने एकस्वर में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का वादा किया था। चुनावों में सवर्णों ने एकजुट होकर अपना विश्वास एकबार फिर से राजग के प्रति व्यक्त किया। सुशासनी सरकार ने चुनावों के बाद इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक लॉलीपॉपी या झुनझुना सदृश सवर्ण आयोग का गठन भी किया। परन्तु अब दो साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी इस दिशा में कोई खास प्रगति होती दिख नहीं रही है जिससे बिहार की सवर्ण जातियों में राजग के प्रति गुस्सा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो सालों में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने सिर्फ नौ जिलों वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगडिय़ा, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर का दौरा किया है। वहीं, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह ने इन जिलों के अलावा सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों का दौरा किया है। पांच सदस्यीय आयोग में अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिवेदी को वेतन मद में 1.14 लाख, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह को 1.20 लाख रुपए मिलते हैं। जबकि सदस्य नरेंद्र कुमार सिंह, मो.अब्बास उर्फ फरहत, संजय प्रकाश मयूख को 1.34 लाख रुपए वेतन के रूप में प्रतिमाह भुगतान होता है। आयोग के लिए राज्य सरकार अब तक 1.78 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है। वर्ष 2011-12 में 1.40 करोड़ और वर्ष 2012-13 में 38.29 लाख रुपए। इन पैसों से आयोग के सदस्यों के वेतन भुगतान व अन्य कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा आयोग के लिए राज्य सरकार अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाती है। इनमें सरकारी वाहन आदि शामिल हैं।
                    मित्रों,हाल ही में जदयू के जन्मना ब्राह्मण और बड़बोले नेता शिवानंद तिवारी ने आदतन बकवास करते हुए कहा है कि बिहार के सवर्णों को आरक्षण देने की कोई जरुरत नहीं है। बल्कि बिहार के सवर्णों को इस बात से ही संतोष कर लेना चाहिए कि राज्य का विकास हो रहा है। दीगर है कि श्री तिवारी ने कभी जीवन में सवर्णों की राजनीति की ही नहीं है बल्कि वे हमेशा पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं इसलिए उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे वंश की कुल्हाड़ी की तरह व्यवहार करें और अपनी ही जाति ब्राह्मणों सहित सवर्णों को शेष जीवनपर्यन्त क्षति पहुँचाते रहें। मैं शिवानंद जी और उनकी तरह की सोंच रखनेवाले दुर्लभ स्वार्थी नेताओं से जानना चाहता हूँ कि जब सामाजिक रूप से पिछड़ों (आर्थिक रूप से नहीं) को आरक्षण देने का सवाल देश के सामने था तब तो देश की समस्त जनता को संसाधनों पर समान अधिकार और उनके समान बँटवारे का तर्क दिया जा रहा था तो क्या गरीब सवर्ण विदेशी हैं? क्यों उनको देश के संसाधनों पर समान अधिकार और समान अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? उनको यह भी बताना चाहिए कि कैसे राज्य का विकास-दर ऊँचा रहने से गरीब सवर्ण स्वतः लाभान्वित हो जा रहे हैं और कैसे पिछड़ी और दलित जातियों के लोग स्वतः लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आज मेरे गाँव वैशाली जिले के जुड़ावनपुर बरारी में मेरे सगे चाचा सहित 90 % राजपूतों की आर्थिक हालत पिछड़ी जातियों के पड़ोसियों से भी ज्यादा खराब है। उनकी ही तरह वे भी सरकारी गेहूँ-चावल खाकर दिन काट रहे हैं। उनके बच्चे भी भुखमरी के चलते अपनी स्कूली शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाए। वे भी अपनी लड़कियों की शादी में कुछ हजार रुपए तक भी व्यय नहीं कर सकते। फिर उनकी हालत,उनकी फटेहाली,उनके बच्चों की अधूरी शिक्षा,उनकी भूख,उनकी गरीबी,उनकी बेबसी,उनका कुपोषण,उनका दर्द हमारे पिछड़े और दलित पड़ोसियों से अलग कैसे है? और जब अलग नहीं है तो फिर क्यों उनको और उनके बच्चों की आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए?
                                       मित्रों,एक बात और जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर का नियम लागू है। मैं मानता हूँ कि इसे गरीब सवर्णों को मिलनेवाले आरक्षणों में भी लागू किया जाना चाहिए और वो भी वास्तविक रूप में न कि सिर्फ कागजों पर जैसा कि अभी हो रहा है। खाते-पीते घरों के जन्मना पिछड़ी जातियों के बच्चे भी गलत आय-प्रमाण पत्र देकर अभी जो आरक्षण का लाभ ले ले रहे हैं इसे बंद करना होगा। मैं समझता हूँ कि संसद आरक्षण के नियमों में संशोधन करे और एक परिवार के सदस्यों को सिर्फ एक बार ही आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान करे तो बेहतर होता क्योंकि ऐसा होने से अवसर से वंचितों वास्तविक लोगों को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो पाता।

2 टिप्‍पणियां:

suman ने कहा…

ब्रज किशोर जी यह सही है कि बिहार में तो अनारक्षित सीटों पर भी आधी से भी ज्यादा पर पिछड़े और दलित वर्गों के उम्मीदवार ही काबिज हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नही है कि अवर्ण उम्मीदवार सवर्ण उम्मीदवारों से भी ज्यादा मेधावी,योग्य और सक्षम हैं, यह बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित चयन प्रणाली में जान-बुझ कर मनमाने ढंग से लागू किए गए नीतियों का परिणाम है |

सरकार जानती है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः सवर्ण होते है अब इन्हें नौकरियों से बहार रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किसी तरह बाहर रखा जाए| सवाल यह है विभिन्न आयोगों द्वारा लिए जा रहे प्रतियोगिता परीक्षा में इन उम्मीदवारों को बाहर कैसे रखा जाए ? अगर ऐसा खुलेआम किया जाएगा तो सरकार बदनाम हो सकती है | इसलिए ऐसा बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है | यह काम शातिर लोगो का है | इनलोगों ने अलग अलग आयोगों द्वारा लिए जा रहे परीक्षा प्रणाली में अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाकर सवर्ण उम्मीदवारों को बहार रखने के लिए कई प्रकार के जाल रचे है| हलाकि यह अभी प्रयोग स्तर पर है इसलिए कुछ सवर्ण अभ्यर्थी तमाम तरह के प्रपंचो के बावजूद भी सफल हो जा रहे है पर अगर इसे रोका नही गया तो वह दिन दूर नहीं जब प्रतिभाशाली सवर्ण विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों का मोह त्यागना पड़ेगा |

कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रणाली में दो स्तरीय परीक्षा होती है पहले स्तर पर ही बहुत कठिन सवाल पूछे जाते है जिससे सामान्य वर्ग के केवल प्रतिभावान लोग ही मुख्य परीक्षा के स्तर पर पहुच पाते है | पर अंतिम चयन तो मुख्य परीक्षा से ही होनी है , इसलिए असली खेल यहीं होता है | मुख्य परीक्षा में बहुत ही आसन सवाल पूछे जाते है जिससे सामान्य वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थी और आरक्षित वर्ग के कम या औसत प्रतिभावान विद्यार्थी का अंतर समाप्त हो जाता है | गलत सवाल पूछना आदि भी इसी नीति के तहत किया जाता है | इस तरह सारी परीक्षा एक लाटरी हो जाती है |इसमें कम प्रतिभा के लोग भी अधिक परिश्रमी और योग्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़ देते है |

इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक और लाभ होता है |इस लाटरी में एक ही अंक पर कई लोग रहते है | ऐसे में डेट ऑफ़ बर्थ का नियम आरक्षित वर्ग के लोगो का भरी मात्रा में चयन सुनिश्चित कर देता है |क्योकि विभिन्न आयोगों ने यह नियम बना रखा है कि सामान अंक रहने पर अभ्यर्थी की उम्र के आधार पर प्रतिभा सूची में उनकी वरीयता नियत की जाएगी| आरक्षित वर्ग के लोगो को प्रतियोगिता परीक्षाओं में उम्र में छुट दी जाती रही है| अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से होते है | अतः आरक्षित श्रेणी के लोगो का रैंक अधिक ऊपर चला जाता है |


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aapse facebook par sampark karunga .. bahut si baaten karni hai

suman ने कहा…

कर्मचारी चयन आयोग की चयन प्रणाली बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा पर आधारित है | इसमें इस तरह का शातिराना खेल आसानी से हो सकता है पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षाओं में ऐसा करना जरा मुश्किल था पर इसमें भी ऐसा ही किया गया| बीपीएससी द्वारा बिहार सरकार के सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है | इस परिक्षा की योजना त्रिस्तरीय है | प्रारम्भिक परीक्षा बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है | इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते है | मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है | साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक ही अभ्यर्थी के मेरिट लिस्ट में स्थान को तय करते है | सरकार वर्तमान चयन नीति के अनुरूप बीपीएससी ने भी इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में योग्य अभ्यर्थियों के स्थान पर औसत दर्जे के अभ्यर्थियों को ही मुख्या परीक्षा में सफल घोषित किया है|
मुख्य परीक्षा में प्रतिभावन अभ्यर्थियों के स्थान पर औसत दर्जे के लोगो का चयन कैसे किया गया ? इसके लिए मोडरेशन की पद्धति का उपयोग किया गया | यह पद्धति विभिन्न परीक्षको द्वारा अलग अलग ढंग से किए जाने वाले मूल्याकंन में एकरूपता लाने के लिए अपनाई जाती है | इसमें उदार परीक्षक द्वारा दिए गए अधिक अंक को किसी कठोर परीक्षक द्वारा दिए गए कम अंक से तुलना कर दोनों को समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है | यह मनमाने ढंग से नही किया जा सकता | ऐसा नही कर सकते कि बिना आंकड़ो का विश्लेषण किए ही मनमाने ढंग से अंको को घटा बढ़ा दिया जाए और इसे मोडरेशन का नाम दे दिया जाए | बीपीएससी ने ऐसा ही किया है | सवर्ण अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए प्रतिभावान अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के अंको को मनमाने तरीके से इतना कम कर दिया गया कि अधिकतर प्रतिभावान अभ्यर्थी अगले चरण के लिए भी क्वालीफाई नही कर सके | जो अगले चरण के लिए सफल भी रहे है उन्हें भी अंतिम मेरीट लिस्ट में असफलता ही मिलेगी क्योकि बिना मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक पाए इस परीक्षा में सफल होना मुश्किल है |